Monday, August 10, 2015

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाय)

18 और 70 वर्ष आयु समूह के बीच का कोई भी व्यक्ति, जिसका बचत बैंक खाता और आधार कार्ड हो, वह इस योजना से जुड़ सकता है।

एक आसान फॉर्म भरना होगा, नॉमिनी का नाम लिखना होगा और आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना होगा। व्यक्ति को हर साल एक जून से पहले इस योजना में बने रहने के लिए फॉर्म जमा करना होगा। इससे खाता आसानी से सक्रिय किया जा सकता है और पूरा प्रीमियम उसके खाते से खुद-ब-खुद काट लिया जाएगा। अन्य शब्दों में, व्यक्ति को सिर्फ बैंक खाता खोलना होगा और फिर सुनिश्चित करना होगा कि हर साल 1 जून से पहले कम से कम 12 रुपए खाते में उपलब्ध रहे। ताकि योजना का नवीनीकरण हो जाए।यदि किसी व्यक्ति को इस योजना का लाभ लंबी अवधि के लिए चाहिए तो उसके पास यह विकल्प भी होगा कि वह बैंक को निर्देश देकर योजना के खुद-ब-खुद नवीनीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

पीएमएसबीवायकौन क्रियान्वित करेगा?
सभी सरकार-प्रायोजित सामान्य बीमा कंपनियां यह योजना पेश करेंगी। जबकि अन्य बीमा कंपनियों के पास विकल्प होगा कि वह बैंकों के साथ अनुबंध कर इन योजनाओं के तहत प्रोग्राम डिलीवरी में शामिल हो जाए।
क्या मुझे स्कीम में शामिल होने से किसी तरह का टैक्स लाभ होगा?

हितग्राहियों के बैंक खाते से काटी जाने वाली पूरी प्रीमियम धारा 80सी के तहत करमुक्त होगी। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत मिलने वाली एक लाख रुपए तक की राशि धारा 10(10डी) के तहत कर मुक्त होगी। एक लाख रुपए से ज्यादा राशि होने पर 2 प्रतिशत की दर से टीडीएस काट लिया जाएगा। यदि फॉर्म 15एच या फॉर्म 15जी बीमा एजेंसी में जमा किया तो यह टैक्स नहीं कटेगा।


प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाय)पर और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगऑन करेः www.jansuraksha.gov.in ; www.financialservices.gov.in  राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर पर भी कॉल किया जा सकता हैः 1800-110-001 या 1800-180-1111 राज्यवार टोल  फ्री नंबर की सूची यहां से प्राप्त करेः
http://www.jansuraksha.gov.in/PDF/STATEWISETOLLFREE.pdf

आवेदन फॉर्म
आवेदन फॉर्म का  http://www.jansuraksha.gov.in/FORMS-PMSBY.aspx   डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म अलग-अलग भाषाओं में भी उपलब्ध है- अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, कन्नड़, ओडिया, मराठी, तेलुगू और तमिल।

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